
हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं जुर्माना से किया दंडित
पिपरिया- वर्ष के एक बहुचर्चित मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन का फैसला आरोपियों को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 4000 रुपया जुर्माने से किया दंडित । घटना ग्राम पचलावड़ा की है जो वर्ष 2015 की दिनांक 17.12.2015 सुबह लगभग 8 बजे को एक ही परिवार के बीच आपसी जमीन विवाद को लेकर हुई जिसमे आरोपी… दीनदयाल ,दौलत सिंह, राजाराम,रमाकांत रामसिंह एकम सिंह, छोटू उर्फ छोटेलाल, धन्नो बाई राधाबाई और एक मृत रामभरोसे ने मृतक ब्रजेश की हत्या एवं जालम सिंह शालाक राम दिलदार सुमन बाई जीजी बाई आहत हुए जिसमे दिलदार का पैर काट दिया था इसमें एक बालपचारी का मामला बाल न्यायालय में लंबित है अभियोजन की और से पैरवी सुनील चौधरी अपर लोकभियोजन अधिकारी ने की