13 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

( पंकज पाल विशेष संवाददाता  )

 

 

नर्मदापुरम _स्टेशन रोड थाने में मिली जानकारी के अनुसार नाबालिग के पिता द्वारा थाना स्टेशन रोड पिपरिया पर उपस्थित होकर बताया कि मेरी लड़की उम्र 13 साल की है दिनांक 4. 6.2024 को रात्रि में मैं तथा मेरी पत्नी व बच्चे सभी घर में सो गए थे सुबह करीब 5:00 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरी लड़की उम्र 13 वर्ष की घर में नहीं दिखाई दी तो फिर उसकी तलाश हमने आज आस पड़ोस में रिश्तेदारों में सभी जगह पता किया कोई पता नहीं चला मेरी नाबालिक लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर ले गया है फरियादी के द्वारा थाने में की गई रिपोर्ट के आधार पर थाना स्टेशन रोड पिपरिया पर दिनांक 05/06/24 को रात्रि 10/30 बजे अपराध क्रमांक 219/2024 धारा 363 आईपीसी का कायम कर विवेचना में लिया गया ।

 

 

 

 

पुलिस ने मामले मै तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 07.06.2024 को उक्त बालिका उम्र 13 वर्ष  को दस्तयाब किया गया उक्त बालिका के द्वारा दिए गए कथन में आरोपी आरोपी शिवा पिता राजकुमार मोरे उम्र 20 साल निवासी ग्राम मेहरागांव गडरिया थाना इटारसी जिला नर्मदापुरम द्वारा बालिका को इंस्टाग्राम एवं फोन के जरिए विवाह का बोलकर बहला फुसलाकर ले जाना बताया गया जिसके आधार पर अपराध में धारा 366 IPC की वृद्धि की गई एवं आरोपी शिवा मोरे की गिरफ्तारी की जाकर न्यायलय में प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।

 

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