
4 वर्ष पुराने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को हुई 4 वर्ष की सजा
( पंकज पाल विशेष संवाददाता )
नर्मदापुरम _ पिपरिया अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है ।
मामले में जानकारी देते हुए एडीपीओ चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि घटना वर्ष 2020 है जिसमें नाबालिग को घर में अकेला पाकर आरोपी सुनील कतिया ने बुरी नियत से छेड़छाड़ की थी जिसमें नाबालिग के शोर मचाने पर उसका भाई आया और आरोपी भाग निकला उक्त घटना की शिकायत नाबालिग ने बनखेड़ी थाने पहुंच दर्ज कराई थी जिसे संज्ञान लेकर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी सुनील कतिया को 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी चौधरी विक्रम सिंह ने की जिससे आरोपी को सजा मिल सकी ।