
श्री देवराम जानकी मंदिर बड़िया वाला की संपत्ति को राजस्व अधिकार में लिए जाने एसडीएम के नाम ज्ञापन
( पंकज पाल विशेष संवाददाता )
नर्मदापुरम _सार्वजनिक श्री देवराम जानकी मंदिर बड़िया वाला में मंदिर की सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षित करने हेतु एवं तत्काल संबंधित अधिकारी के हक में लिए जाने पिपरिया एसडीएम के नाम एक ज्ञापन मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान द्वारा सोपा गया ।
ज्ञापन के माध्यम से तहसीदार पिपरिया से निवेदन किया गया है की अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिपरिया ने महन्त यंगेश्वर दास को श्री देवराम जानकी मंदिर का न्यासी और सर्वराहकार प्र.क. 01/ बी- 113/2007- 08 मे दि.05.02.2008 को घोषित किया था, इस आदेश को जबलपुर उच्च न्यायालय याचिका क्रमांक 9695/2013 में चुनौती दी गई थी जिसे न्यायालय ने दि. 07.08.2024 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विभाग पिपरिया के पारित आदेश दि. 05.2.2008 को दि. 7.8.2024 को अपात्र कर दिया है ।
समाजसेवी अमित पटवा ने बताया की सार्वजनिक श्री देवराम जानकी मंदिर बड़िया वाला पिपरिया में यथाशीघ्र रिसिवर नियुक्ति किया जावे क्योंकि मंदिर एवं मंदिर की सम्पत्ति का कोई उचित वारिस वर्तमान में नहीं है अर्थात सब कुछ लावारिस हो गया है, पारित आदेश के अनुसार नं. 2बी/113/24-25 दिनांक 23.8.2024 को तहसीलदार पिपरिया को रिसिवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया जा चुका है। लेकिन अज्ञात कारणों से आज दिनांक तक तहसीलदार पिपरिया द्वारा उक्त मंदिर का चार्ज नहीं लिया गया है जिससे मंदिर की सम्पत्ति लावारिस है, सार्वजनिक श्री देवराम जानकी मंदिर बड़िया वाला पिपरिया की लावारिस संपत्ति सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय शासन एवं प्रशासन का है इसी दृष्टि में इस राजस्व सम्पत्ति की 10/09/2 सक्षम एवं न्यायोचित अधिकारी हैं जनहित में उक्त सार्वजनिक मंदिर की पूरी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए एवं पहल करते हुए तत्काल योग्य नियुक्त रिसिवर अधिकारी से लावारिस मंदिर का चार्ज लेने हेतु प्रेरित करें जिससे लावारिस मंदिर पर कब्जा करने वालों के द्वारा मंदिर की लावारिस सम्पत्ति को खुर्दबुर्द न किया जा सके ।