ग्राम सांडिया में पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
( पंकज पाल ब्यूरो चीफ )
पिपरिया _ बुधवार को प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार पाटीदार ने थाना पिपरिया के अपराध क्रमांक 119/22 अंतर्गत धारा 302 भा.द.स. में अभियुक्त पवन कतिया ने उसकी पत्नि वर्षा की हत्या कुल्हाड़ी से मारकर करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं 5,000/- रुपये जुर्माने से दण्डित किया है ।
अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने बताया है कि आरोपी ने दिनांक 01/04/2022 रात्रि करीब 10:00 बजे ग्राम सांडिया स्थित अपने घर के कमरे के अंदर अपनी पत्नि को चरित्र शंका के चलते कुल्हाड़ी से सिर, गले, कांधे, हाथ पर प्रहार कर हत्या कर दी थी ।
अभियोजक ने जानकारी देते हुए बताया की आरोपी के विरोध में गवाही देने वाले सारे गवाह अपने बयान से पलट गए थे मृतिका के परिजन भी शहर से दूर रहते है जो की आने में समर्थ नहीं थे साक्षीगणों का अभियोजन का समर्थन न करने के बाबजूद न्यायालय ने प्रकरण मे आयी परिस्थितिजन्य साक्ष्य एव क्षेत्रीय न्यायलिक विज्ञान प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट पैरवी ओर साक्ष्य प्रस्तुत करने की दशा में अभियुक्त पवन को हत्या का दोषी करार दिया ।