जिला कलेक्टर के सख्त आदेश 15 अगस्त तक मछली आखेट पर पूर्णतः प्रतिबंध _ उलंघन करने पर होगी एक वर्ष की सजा
( पंकज पाल ब्यूरो चीफ )
नर्मदापुरम _ जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार नदी तालाब जलाश्य से मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए है आदेश के अनुसार मध्यप्रदेश नदिय मत्स्य उद्योग नियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है इस अवधि में मत्स्य आखेट मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य परिवहन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा ।
मछली पालन विभाग के अनुसार छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है को छोड़कर समस्त नदियों और जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्य आखेट पूर्ण प्रतिबंध रहेगा अगर कोई इन प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो 1 वर्ष का कारावास या 5000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है ।