मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन 1 जून 2023 को न्यू गल्ला मंडी प्रांगण में होगा आयोजित

( पंकज पाल जिला ब्यूरो चीफ )

 

 

पिपरिया _ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, सामाजिक न्याय विभाग मध्यप्रदेश के अंतर्गत निर्धन जरूरतमंद निराश्रित कन्या/विधवा/परित्यक्ता का सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम नगर पालिका परिषद पिपरिया द्वारा दिनांक 01 जून 2023 को न्यू गल्ला मंडी पिपरिया परिसर में आयोजित किया जावेगा ।

 

जानकारी देते हुए नगरपालिका अध्यक्षा श्रीमती नीना नवनीत नागपाल ने बताया की इस कार्यक्रम में  कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं वर की नियुनतम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है, योजना के अंतर्गत वैवाहिक कार्यक्रम में कन्याओं को 49000 रु. का चैक दिया जावेगा, सामुहिक विवाह कार्यक्रम में विवाह संपन्न होने पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ वर वधु को दिया जावेगा ।

 

इच्छुक पात्र हितग्राही अपनी-अपनी विवाह योग्य कन्या / विधवा / परित्यक्ता का सामुहिक विवाह अपना आवेदन कार्यालय नगर पालिका परिषद पिपरिया में दिनांक 20 मई 2023 सायं 5 बजे तक जमा किये जावेंगे। 20 मई 2023 के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

 

उन्होंने बताया की विवाह पंजीयन / आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज में परिवार समग्र आईडी एवं वर / वधु की समग्र आईडी, कन्या का बचत खाता राष्ट्रीयकृत बैंक का होना व पासबुक की फोटोकापी, आयु प्रमाण पत्र अंकसूची, मेडिकल सर्टीफिकेट या जन्म प्रमाण पत्र न्यूनतम आयु वर 21 वर्ष वधु की आयु 18 वर्ष, आवेदक व परिवार का मूल निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र सरपंच/ पार्षद/वधु का आधार नंबर, यदि कन्या अन्य निकाय की है तो आवेदन फार्म संबंधित निकाय के अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, वर वधु के अविवाहित होने का शपथ पत्र, वर / वधु के राशन कार्ड की फोटोकापी बर/बधु की 03-03 कलर पासपोर्ट साईज साथ ही घर का शौचालय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा ।

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