
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपीगण को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास
( पंकज पाल विशेष संवाददाता )
नर्मदापुरम _ पिपरिया प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कैलाश प्रसाद मरकाम की अदालत ने नाबालिग पीडित बालिका के साथ अस्पताल परिसर बनखेड़ी में दुष्कर्म करने वाले अस्पताल के ड्राईवर संजू उर्फ शंभूदयाल ठाकुर तथा अस्पताल बनखेड़ी में पदस्थ भृत्य प्रहलाद धुर्वे को धारा 376 भा.द.वि. तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी पाते हुए धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कारावास एवं 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
उक्त मामले में शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पिपरिया चौधरी विक्रम सिंह ने बताया कि घटना दिनांक 29.08.2020 को पीडित बालिका के पिता ने बालिका के गुम होने के संबंध में रिपोर्ट लिखायी गयी थी बालिका के अगले दिन दस्तयाब होने पर, पीड़ित बालिका ने बताया कि वह उसके दोस्त के साथ सरकारी अस्पताल बनखेडी गयी थी सरकारी अस्पताल बनखेड़ी में उसका दोस्त उसे छोडकर चला गया था तभी वहीं पर अस्पताल में काम करने वाला ड्राईवर आरोपी संजू ठाकुर आया था और बालिका को अस्पताल के पीछे वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया था इसके पश्चात पीडित बालिका जब अस्पताल से निकलकर बाहर गयी तब उसे रास्ते में अस्पताल का भृत्य प्रहलाद धुर्वे मिला था प्रहलाद धुर्वे ने पीडित बालिका से कहा कि चलो घर चलकर खाना खा लेना एवं उसे साईकिल पर बैठाकर नर्मदापुरम कालोनी बनखेड़ी में उसके निर्माणाधीन मकान में लेकर गया था जहाँ पर आरोपी प्रहलाद ने पीडित बालिका को खाना खिलाकर उसके साथ जबरस्ती गलत काम किया था, उक्त मामले में पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया इस प्रकरण में गवाही के दौरान पीड़ित बालिका अपने न्यायालयीन कथनो में पक्षद्रोही रही थी किंतु अभिलेख पर संलग्न डीएनए परीक्षण रिपोर्ट में पीडित बालिका की वैजाईनल स्लाईड पर अभियुक्त संजू का डीएनए मिलने पर लगा पीडित बालिका के कपड़ो में आरोपी संजू ठाकुर तथा भृत्य प्रहलाद धूर्वे का डीएनए मिलने पर न्यायालय द्वारा उक्त दोनो आरोपीगण को दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए सजा दी गयी ।