ग्राम मेंहगवा में हुए 4 वर्ष पुराने बलात्कार मामले में न्यायालय का आया अहम फैसला _ आरोपी को हुई सजा
( पंकज पाल ब्यूरो चीफ )
पिपरिया _ द्वितीय सत्र न्यायाधीश एम एल राठौर ने आज अहम निर्णय सुनते हुए बनखेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मेहगवा ग्राम में हुए महिला के साथ लगातार बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को 10 वर्ष व एक अन्य मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाई सुनाई ।
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजन रविंद्र सिंह राजपूत ने बताया की मामला वर्ष 3 जनवरी से 6 मार्च 2019 का है जिसमें आरोपी लक्ष्मण कुशवाहा द्वारा ग्राम महंगवा की अभियुक्ति के साथ लगातार बलपूर्वक उसकी इच्छा के विरुद्ध बिना सहमति के बार-बार बलात्कार किया गया था जिसकी शिकायत बनखेड़ी थाने में 8/3/2019 को दर्ज कराई गई थी इसके बाद पुलिस द्वारा विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय के समक्ष आरोपी को पेश किया गया ।
अपर लोक अभियोजन रविंद्र सिंह राजपूत के अनुसार लगातार विभिन्न साक्ष्यों को पेश कर उक्त आरोपी के खिलाफ आज आरोप सिद्ध हुआ है जिस पर न्यायाधीश द्वारा धारा 376 2n के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और 5000 रुपए का जुर्माना व धारा 506 के अंतर्गत 2 वर्ष कारावास व 5000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है, इसी के साथ विशेष क्रम में 6 माह और 3 माह की भी अतिरिक्त सजा आरोपी को न्यायालय द्वारा सुनाई गई ।