4 वर्ष पुराने महिला उत्पीडन मामले में पिपरिया न्यायालय ने सुनाई आरोपी को दस वर्ष की सजा

 

पिपरिया। फेसबुक का प्यार परवान चढ़ा और कब प्यार हो गया पता ही नही चला प्यार में फिर जागी मिलने की इच्छा और हुआ वो जिसने अपनी जान से ज्यादा चाहने वाले आशिक को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे ।
हम बात कर रहे है एक ऐसे मामले की जिसमे हजारों घर बर्बाद हो चुके है । सोसल मीडिया
शुक्रवार को पिपरिया द्वितीय सत्र न्यायाधीश एम एल राठौर ने धारा 376 (2n) मामले में अभियुक्त सुमित मिश्रा उप निरीक्षक विशेष सशस्त्र बल रीवा को 10 वर्ष कारावास एवं बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है साथ ही 6 माह व्यतिक्रम पर कारावास की सजा सुनाई गई है उक्त प्रकरण में अभियोजन से पैरवी अपर लोक अभियोजन रविंद्र सिंह राजपूत ने की मीडिया को जानकारी देते हुए अभियोजन ने बताया की अभियुक्त एवं अभियुक्त की पहचान वर्ष 2018 में फेसबुक पर हुई इसके बाद जबलपुर में पहली बार मिलना हुआ ओर प्यार परवान चढ़ गया इसके बाद पचमढ़ी,रीवा व मैहर में मुलाकात हुई हर बार शादी का झांसा देकर पीड़ित महिला के साथ आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया गया लगातार शादी करने से इंकार करने पर उक्त पीड़िता द्वारा जबलपुर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई जिसे शून्य कायमी पर पचमढ़ी थाना भेजा गया जिसकी कायम दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच की जाकर न्यायालय के समझ पेश किया गया उक्त मामले सशक्त पैरवी के माध्यम से आज आरोपी को माननीय न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।

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